High Court summons MES Engineer : चीफ इंजीनियर और एसई को अवमानना मामले में किया तलब

हाईकोर्ट ने एमईएस के इंजीनियर-इन-चीफ, चीफ इंजीनियर और एसई को अवमानना मामले में किया तलब

High Court summons MES Engineer

High Court summons MES Engineer

High Court summons MES Engineer : चंडीगढ़    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को अदालत की अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई पंचकूला स्थित एक ठेकेदार द्वारा दायर याचिका के बाद की गई है।

कोर्ट ने जिन अधिकारियों को तलब किया है, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, इंजीनियर-इन-चीफ, नई दिल्ली,

मेजर जनरल राजदीप सिंह रावल, चीफ इंजीनियर, वेस्टर्न कमांड (मुख्यालय), रविंदर कुमार वर्मा, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (क्वांटिटी सर्वेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स), वेस्टर्न कमांड शामिल हैं।

पंचकूला की ठेकेदार फर्म एम/एस जोगिंदर नाथ गुप्ता एंड संस ने मई 2025 में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें उनके पैनल नवीनीकरण ( एम्पेनलमेंट रिनुअल) के आवेदन पर निर्णय लेने की मांग की गई थी। यह आवेदन पिछले दो वर्षों से लंबित था।

High Court summons MES Engineer

हाईकोर्ट ने यह याचिका 5 जून 2025 को निपटाई थी, जिसमें एमईएस के वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि यदि ठेकेदार एक हलफनामा दाखिल करता है, तो उसका केस दो सप्ताह के भीतर निपटा दिया जाएगा। ठेकेदार ने अगले ही दिन हलफनामा दाखिल कर दिया था, लेकिन अधिकारियों ने दो महीने बीत जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया।

इस "जानबूझकर की गई लापरवाही और कोर्ट के आदेश की अनदेखी" को गंभीरता से लेते हुए ठेकेदार ने अवमानना याचिका दायर की। 1 सितंबर 2025 को हुई पिछली सुनवाई में  न्यायमूर्ति निधि गुप्ता ने अधिकारियों के व्यवहार को गंभीरता से लिया और स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई से पहले कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया, तो तीनों वरिष्ठ अधिकारियों को 26 सितंबर 2025 को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। ठेकेदार की ओर से अधिवक्ता निश्छल चेतन्य मनचंदा ने पक्ष रखा, जबकि अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता उर्वशी दुग्गा ने दलीलें दी।